सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उसने फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और ऐसे अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है।
इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। (वार्ता)