क्या भारत में भी लागू है विरासत टैक्स (inheritance tax)
विरासत टैक्स inheritance tax को लेकर भारत में क्या है विवाद
समझिए विरासत टैक्स inheritance tax का पूरा गणित
know everything about inheritance tax: हाल ही में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर एक बयान दिया है। पित्रोदा ने जिस विरासत टैक्स सिस्टम को लेकर बयान दिया है उसे लेकर विवाद हो गया है। आखिर ये विरासत टैक्स क्या है, कहां और कैसे लगता है और जानते हैं क्यों हो रहा है इसे लेकर विवाद।
पहले जानते हैं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर क्या कहा और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और विरासत को लेकर क्या बयान दिए।
क्या कहा था सैम पित्रोदा ने : सैम पित्रोदा ने इस कानून की वकालत करते हुए कहा कि यह कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई, जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक निष्पक्ष कानून है और मुझे अच्छा लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है और वह मर गया तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसमें से जनता को कुछ नहीं मिलता।
राहुल गांधी के बयान से शुरू हुआ विवाद : ये पूरा विवाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से शुरू हुआ था। राहुल ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है।
क्या कहा पीएम मोदी ने : पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा— कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कहा था कि देश के मध्यम वर्ग के लोग जो मेहनत करके कमाते हैं उन पर ज्यादा कर लगना चाहिए। इन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहा था। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब वह इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) लगाएगी। माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी कर लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति बनाते हैं, वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
कौन देता है विरासत टैक्स : विरासत टैक्स एक तरह से संपत्ति पर एक टैक्स है, जिसमें किसी मृत व्यक्ति से पैसा या घर किसी को विरासत में मिला है तो जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है, वह टैक्स का भुगतान करता है। टैक्स की दरें विरासत में मिली संपत्ति और मृतक के साथ उत्तराधिकारी के रिश्ते के पर अलग-अलग होती है। आमतौर पर आप मृतक के जितना करीब होंगे, आपको यह टैक्स चुकाने की संभावना उतनी ही कम होगी। पति-पत्नी को हमेशा विरासत टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है, परिवार के सदस्यों को भी अक्सर कम दर का भुगतान करना पड़ता है।
क्या भारत में लगता है विरासत टैक्स : भारत में विरासत टैक्स नाम से कोई भी टैक्स सरकार नहीं वसूलती है। भारत का टैक्स सिस्टम उम्र के के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें 60 वर्ष से नीचे वालों के लिए अलग प्रावधान और छूट है, जबकी 60-80 वालों के लिए अलग व्यवस्था है। जबकि अमेरिका के टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहां सिंगल व्यक्ति के लिए अलग प्रावधान है, जिसमें अनमैरिड और डिवोर्स ले चुके लोग आते हैं। वहीं विवाहित जोड़े के लिए ज्वाइंट इनकम के आधार पर अलग से टैक्स सिस्टम तैयार किया गया है।
2.5 लाख से नीचे के कमाई को टैक्स फ्री : भारत में 2.5 लाख से नीचे के कमाई को टैक्स फ्री रखा गया है। जबकि अमेरिका में 9950 डॉलर (8.28 लाख रुपए) की कमाई वाले सिंगल लोगों को टैक्स फ्री के दायरे में रखा गया है। उससे अधिक कमाने पर 10% का टैक्स लगता है। वहीं जब कमाई उससे अधिक होती है तो 12% का टैक्स वसूला जाता है। साथ में वहां कि सरकार कुछ शर्तों के साथ 12,550 डॉलर यानी 10.45 लाख की टैक्स छूट भी देती है।
विरासत टैक्स और संपत्ति कर में क्या अंतर : बता दें कि विरासत टैक्स और संपत्ति कर दोनों अलग-अलग हैं। एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है, जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। अभी अमेरिका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिलवेनिया में विरासत टैक्स लगाया जाता है।
किस देश में कितना लगता है विरासत टैक्स : बता दें कि अमेरिका के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां विरासत टैक्स लगाया जाता है। tax federation.org research के एक सर्वे के मुताबिक जानते हैं किस देश में कितना विरासत टैक्स वसूला जाता है।