विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने कहा कि सिद्धू की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। सिद्धू के वकील ने अदालत से कहा कि केवल मौजूदगी ही उनके मुवक्किल को गैर कानूनी रूप से एकत्र होने का आरोपी नहीं बना देती और वह एक ईमानदार नागरिक है, जो प्रदर्शन का हिस्सा था।