इनकम टैक्स संबंधी जरूरी जानकारी...

इन दिनों ज्यादातर वेतनभोगी इस कारोबारी साल के लिए टैक्स बचाने की जुगत में लगे हैं। कंपनियों से नोटिस आना शुरू हो गया है क्योंकि साल के लिए लोगों के वेतन से कर की कटौती कंपनियां जनवरी के वेतन से ही शुरू कर देती हैं। किन साधनों में निवेश कर वेतनभोगी ज्यादा से ज्यादा कर बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी देने का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन कर बचत के साधनों के बारे में लोगों को तमाम किंतु-परंतु को सामना करना पड़ता है।

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हमारे बहुत से पाठकों ने भी हमसे ऐसे तमाम किंतु-परंतु का समाधान चाहा है। आपकी इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए दिनेश अग्रहरि ने देश के जाने-माने टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया से बात की।

टैक्स बचाने के लिए हमें जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान में इस बात का ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपने, अपनी पत्नी या पति और बच्चों के प्रीमियम भुगतान पर ही कर बचत का लाभ हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बच्चे विवाहित हों या अविवाहित, बड़े हों या छोटे, सबके प्रीमियम भुगतान पर आप कर छूट हासिल कर सकते हैं। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है यह है कि आप प्रीमियम पर कर छूट सिर्फ वास्तविक सम एश्योर्ड के २० फीसदी तक ही हासिल कर सकते हैं। यानी कर छूट के लिए आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड के २० फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा प्रीमियम हुआ तो आपके कर छूट वाली आय में सिर्फ सम एश्योर्ड की २० फीसदी राशि ही जोड़ी जाएगी और बाकी प्रीमियम राशि पर कर लगेगा।

यदि कोई व्यक्ति अपने नाती या पोते के जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है तो क्या उसे इस पर कर छूट मिल सकता है?

जी नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाती या पोता-पोती के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसकी यह राशि कर योग्य आय में जोड़ी जाएगी।

पीपीएफ में अधिकतम कितना निवेश कर मुक्त रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों के पीपीएफ खाते में निवेश कर उस पर कर छूट हासिल कर सकता है?

जन भविष्य निधि या पीपीएफ में अधिकतम १ लाख रुपए का निवेश कर मुक्त रह सकता है। अच्छी बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने अलावा अपने पति या पत्नी और बच्चों के पीपीएफ खाते में भी निवेश कर इस सीमा तक की राशि को कर मुक्त रख सकता है यानी सभी खातों को मिलाकर भी आपकी एक लाख तक की राशि ही कर मुक्त मानी जाएगी।

हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते, फिर भला वे कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं?

हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) खुद कोई पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते। लेकिन आयकर की धारा ८० सी के तहत एचयूएफ अपने परिवार के किसी सदस्य के पीपीएफ खाते में निवेश कर उस राशि को कर मुक्त करने का फायदा उठा सकता है। इसलिए एचयूएफ को अपने परिवार के सदस्यों के पीपीएफ खाते में निवेश कर इस छूट का फायदा उठाना चाहिए।

हॉउस लोन, मकान और प्रापर्टी से जुड़ी जानकारी पढ़ें अगले पन्ने पर...



आवासीय मकान खरीदने या निर्माण के लिए लिए गए लोन के पुनर्भुगतान के बदले भी कर छूट हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या किसी मकान के स्वामित्व हस्तांतरण पर दिए गए स्टांप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य खर्च के लिए किए गए भुगतान पर भी कर छूट मिल सकता है?

जी हां, आयकर कानून में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के तहत मकान प्रॉपर्टी की लागत में स्टांप ड्यूटी भुगतान, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य खर्चों को भी शामिल किया जाता है।

होम लोन के पुनर्भुगतान के मामले में कर छूट की बात करें तो मकान की लागत पर जो कर छूट मिलता है उसमें (कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में) प्रवेश शुल्क, शेयरों की लागत, शुरुआती जमा, विस्तार, बदलाव या रीनोवेशन, मरम्मत पर हुए खर्च को शामिल किया जाता है या नहीं?

किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रवेश शुल्क एवं शेयरों की लागत आदि पर कर छूट नहीं मिलती। इसी तरह मकान कब्जे में आने के बाद उसके विस्तार, रीनोवेशन या मरम्मत पर आने वाले खर्च पर कर छूट नहीं मिल सकता।

बच्चों के ट्यूशन पर होने वाली खर्च रकम भी करमुक्त होती है। इस मामले में और क्या शर्तें हैं?

धारा ८०सी के तहत किसी आयकरदाता के दो बच्चों के विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में दी गई ट्यूशन फीस कर मुक्त होती है। लेकिन इस मामले में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों के पूर्णकालिक शिक्षा की फीस के बदले ही यह छूट हासिल की जा सकती है। साथ ही, अधिकतम दो बच्चों के कर छूट के बदले ही हासिल की जा सकती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य भुगतान जैसे विकास शुल्क, डोनेशन या इसी तरह का अन्य भुगतान, किताबों की लागत आदि पर किया गया भुगतान कर मुक्त नहीं होता।

एक करदाता अभिनव राय एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर हैं, लेकिन उनके भाई की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वह अपने भाई के बच्चों के भी ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं। क्या उन्हें इस पर कर छूट मिल सकता है?

जी नहीं, नियम के मुताबिक सिर्फ आयकर निर्धारती (एसेसी) के बच्चों के ट्यूशन फीस पर ही कर छूट मिल सकता है।

धारा ८० सी के तहत पांच साल तक के बैंक एफडी में जमा पर भी कर छूट मिलता है। क्या बीमा की तरह ही पति, पत्नी या बच्चों के नाम पर खुले एफडी खाते में जमा रकम भी कर मुक्त होती है?

जी नहीं, नियमों के मुताबिक आयकर निर्धारती (एसेसी) के अलावा अन्य किसी के नाम पर एफडी में जमा रकम कर मुक्त नहीं हो सकती।

एक करदाता आदित्य की पत्नी ने अपने नाम पर एक मकान खरीदा है, लेकिन उसके ईएमआई का भुगतान आदित्य अपने खाते से कर रहे हैं तो क्या उनके द्वारा भुगतान की गई राशि को कर मुक्त आय में माना जाएगा?

जी नहीं, प्रावधानों के मुताबिक केवल मकान का मालिक ही कर छूट हासिल कर सकता है।

एक अन्य करदाता राकेश वर्मा ने जो मकान लिया है वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन इसपर लिए गए होम लोन का ईएमआई भुगतान शुरू हो गया है। यह राशि कर मुक्त होगी या नहीं?

वैसे तो आमतौर पर होता यह है कि मकान प्रॉपर्टी पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही उस पर भुगतान को कर मुक्त माना जाता है। लेकिन इस बारे में कानून स्पष्ट नहीं है जिससे शत-प्रतिशत साफ जवाब नहीं मिल पाता।

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