जेटली ने आज यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस संबंध में कहा कि इस संबंध में कानून बिल्कुल साफ है और यह उच्चतम न्यायालय ने बनाया है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा अनिवार्य है और अगर कोई कहे कि वे कोई तरीका निकाल लेंगे तो वे एक दूसरे को और जनता को भी धोखा दे रहे है।