Indore MP Crime News : इंदौर की जिला अदालत ने 6 वर्षीय लड़के की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में उसके पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के दौरान दंपति का बेटा अपनी अपनी मां के साथ जेल में था। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन इस अबोध बच्चे के रहने और शिक्षा-दीक्षा का उचित इंतजाम करे।
अभियोजन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह ने इस मामले में शशिपाल मुंडे (30) और उसकी पत्नी ममता उर्फ पायल (30) को भारतीय दंड विधान की धारा- 302 (हत्या) और धारा 109 (किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों मुजरिमों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि तेजाजी नगर क्षेत्र में 14 मई 2023 की रात मुंडे ने अपनी तीसरी पत्नी पायल के उकसावे पर छह वर्षीय बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और इस वारदात का वीडियो बनाकर पायल को भेजा था। उन्होंने बताया कि मुंडे की पहली पत्नी और प्रतीक की मां की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी और इसके बाद उसने एक महिला से दूसरी शादी की, लेकिन उसने दूसरी पत्नी को छोड़ दिया था।
अधिकारी ने बताया कि मुंडे ने पायल के साथ तीसरी शादी की, लेकिन उसकी पहली पत्नी से जन्मा प्रतीक 30 वर्षीय महिला (तीसरी पत्नी) को हमेशा खटकता था। उन्होंने बताया कि पायल ने अपने मायके में पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन वह ससुराल नहीं लौट रही थी। अधिकारी के मुताबिक पायल ने अपने पति से कहा कि वह उसके पास तभी लौटेगी, जब वह प्रतीक को घर से भगा दे या उसकी हत्या कर दे।