अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को 4 करोड़ 85 लाख 39 हजार और उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के आदेश दिए। यह राशि दो माह में नहीं दी गई, तो ब्याज 9 प्रतिशत की दर से चुकाना होगा। इस तरह परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख का भुगतान किया जाएगा।