कनाड़िया थाने के प्रभारी जगदीश प्रसाद जमरे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में डीएसपी वेदांत शर्मा की शिकायत पर उनके पड़ोसी संदीप विज के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जमरे ने बताया कि शर्मा, पुलिस के लोकायुक्त दस्ते की उज्जैन इकाई में तैनात हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसपी की कार और घर पर विज के घर से कचरा गिरने को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच शनिवार को विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि कनाड़िया थाने को विज की ओर से डीएसपी के खिलाफ अब तक शिकायत नहीं मिली है।