Indore News: नगर निगम की एनओसी के बगैर शहर की 297 कॉलोनियों में प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में नगर निगम ने वरिष्ठ पंजीयक को पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित कॉलोनियों में भूमि, प्लॉट, भवन संबंधित किसी भी तरह के व्यवहार यानी क्रय-विक्रय या क्रय-विक्रय के अनुबंध बगैर निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रभावी नहीं रहेंगे।
आशंका है कि इसका फायदा उठाकर कॉलोनाइजर इन अवैध कॉलोनियों में खुली भूमि का विक्रय कर सकते हैं। इसे रोकने के उद्देश्य से ही रजिस्ट्री के लिए निगम की एनओसी की अनिवार्यता लागू की गई है। जिन कॉलोनियों पर रोक लगी, उनमें सबसे ज्यादा 65 खजराना क्षेत्र की हैं। इनमें इन कॉलोनियों में बगैर एनओसी रजिस्ट्री नहीं होगी।