तिवारी ने बताया कि महिला सफाईकर्मी जब 25 सितंबर को काम के लिए शॉपिंग मॉल गई तो आरोपी ने उसे जेंट्स टॉयलेट में बुलाकर उसके साथ कथित रूप से रेप किया। तिवारी के अनुसार पीड़िता शादीशुदा है और उसका 1 बच्चा भी है। तिवारी ने बताया कि अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376 (दुष्कर्म) और धारा 506 (धमकाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।