इस्लामाबाद की अदालत ने शुक्रवार को शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ विदेशी मेहमानों से कथित रूप से लक्जरी वाहन और अन्य उपहार हासिल करने के मामले में सुनवाई की। नियमों के तहत ये सभी उपहार राज्य की संपत्ति हैं।
गिलानी और घनी अदालत के समक्ष पेश हुए जबकि शरीफ और जरदारी नहीं आए। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आवेदन दिया था जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, लेकिन शरीफ की ओर से कोई पेश नहीं हुआ जिसके बाद न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
अदालत ने शरीफ और जरदारी सहित सभी आरोपियों को 11 जून को होने वाली अगली सुनवाई में पेश होने को कहा। इससे पहले जनवरी में एनएबी ने पूर्व राज्याध्यक्षों के खिलाफ राष्ट्रीय खजाने से उपहार लेकर करदाताओं के पैसे को नुकसान पहुंचाने और उपहारों को तोशखाने में जमा नहीं कराने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
एनएबी के मुताबिक, शरीफ और जरदारी ने केवल 15 प्रतिशत दाम देकर कारों को अपने नाम कराया, जबकि घनी ने अवैध तरीके से उपहारों को लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया, जिससे राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचा।(भाषा)