इस मामले में खालिदा की तरफ से 30 नवंबर 2014 को दायर याचिका को न्यायालय ने खारिज कर निचली अदालत के पास भेज दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के मामले को सही ठहराया था। निचली अदालत ने 19 मार्च 2014 के आदेश में खालिदा को भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी ठहराया था।