इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार (Government of Pakistan) ने लंदन स्थित अपने उच्चायोग (High Commission) के माध्यम से अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को गिरफ्तारी का वारंट (Arrest warrant) भेजा है। मीडिया में शुक्रवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। शरीफ, चिकित्सा के लिए ब्रिटेन (Britain) में रह रहे हैं।
शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दिसंबर 2018 में दोषी पाए जाने पर सात साल की जेल की सजा हुई थी। उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई थी और लंदन जाने की अनुमति भी दे दी गई थी। शरीफ के वकील के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान लौटने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे नहीं आ पाए।
डॉन अखबार के अनुसार, लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को शरीफ की गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त हुआ है।खबर के मुताबिक, दस्तावेज गुरुवार को मिल गए थे, लेकिन उच्चायोग ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी थी।
खबर के अनुसार, सूत्रों ने अखबार को बताया कि उच्चायोग को शरीफ को गिरफ्तार करने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ब्रिटेन जाने की अनुमति मिलने से पहले शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे।(भाषा)