जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा था। मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद, न्यायाधीश आलम खान मियांखेल और न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह की पीठ ने 6 महीनों के भीतर संसद द्वारा कानून पारित किए जाने को लेकर सरकार का आश्वासन मिलने के बाद यह आदेश दिया है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, जनरल कमर जावेद बाजवा की वर्तमान नियुक्ति का मामला संसद द्वारा पारित कानून के अधीन आता है। उनके कार्यकाल का विस्तार आज से अगले 6 महीनों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद नए कानून के अनुसार, उनके कार्यकाल, सेवा के अन्य शर्तों से संबंधित निर्णय किए जाएंगे।