इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश मियां शाकिब निसार ने बुधवार को सिंध सरकार को इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा दी है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के मुताबिक हिन्दू समुदाय के नेता राम नाथ महाराज की अर्जी पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सिंध की सरकार ने वर्ष 2008 में ल्यारी एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हिन्दू समुदाय की भूमि का अधिग्रहण कर लिया था।