अदालत ने सभी राजनीतिक दलों और प्रशासन के अधिकारियों को मौजूदा स्थिति का फायदा नहीं उठाने तथा संविधान के दायरे में सख्ती से रहने का आदेश दिया था। अदालत ने गृह और रक्षा सचिवों को देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश दिए थे।