अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जीत बताया है। अदालत के न्यायाधीशों ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध जिस पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी उसे लक्षित देशों के यात्रियों पर लागू किया जा सकता है जिनके पास अमेरिका में किसी व्यक्ति या इकाई के साथ कोई प्रामाणिक संबंध नहीं है।
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से यह यात्रा प्रतिबंध मार्च में घोषित किया गया था। इसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। (वार्ता)