ट्रांजेक्शन हुआ फेल तो रोज मिलेंगे 100 रुपए

कई बार एटीएम से पैसे निकालने के वक्त आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और एटीएम से पैसे न निकलने के बावजूद आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।

ऐसे में आपको पैसे कटने के 30 दिन के अंदर बैंक में शिकायत करनी होती है। जब आप बैंक में इस बारे में शिकायत करते हैं और बैंक 7 दिन के अंदर आपके पैसे वापस नहीं करता तो बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आपको हर रोज 100 रुपए देने के लिए बाध्य होगा जब तक की वह आपके पैसे आपके अकाउंट में जमा नहीं कर देता। शिकायत फाइल करने के लिए आपको उस रसीद की जरूरत होगी जब आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ था।

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