DOT: मोबाइल नंबर के जरिए धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, नंबर चेक करने वाला नया सिस्टम लाएगा दूरसंचार विभाग

गुरुवार, 26 जून 2025 (23:51 IST)
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फोन नंबरों के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। विभाग की तरफ से 24 जून को प्रकाशित मसौदा साइबर सुरक्षा नियमों में फोन नंबर सत्यापन के लिए एक नया मंच बनाने की बात कही गई है। इसमें वे संस्थाएं भी शामिल होंगी जो ग्राहकों की पहचान के लिए फोन नंबर का इस्तेमाल करती हैं। इनमें बैंक भी शामिल हैं जो यूपीआई लेनदेन के लिए फोन नंबर का उपयोग करते हैं।
ALSO READ: पुणे की महिला ने पेशाब से धोई अपनी आंख, डॉक्टर ने बताया कितना खतरनाक, सोशल मीडिया पर क्यों भड़के लोग
नई व्यवस्था में 'एमएनवी मंच' शामिल किया जाएगा जिसके जरिए अधिकृत संस्थाएं और लाइसेंसधारक फोन नंबर का सत्यापन कर सकेंगे। इससे यह जांचा जा सकेगा कि किसी उद्यम या उपयोगकर्ताओं का मोबाइल नंबर किसी अधिकृत संस्था या लाइसेंसधारी के डेटाबेस में मौजूद है या नहीं।
ALSO READ: POCO F7 5G : 7550mAh बैटरी वाला सस्ता स्मार्टफोन, जानिए Price और Specifications
नए साइबर सुरक्षा नियमों में उन इकाइयों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं जो ग्राहकों या उनके लेनदेन की पहचान के लिए फोन नंबर का उपयोग करती हैं। नए नियम में केंद्र या राज्य सरकारों की तरफ से अधिकृत इकाई द्वारा संचालित दूरसंचार डेटाबेस में मोबाइल नंबर की स्थिति के सत्यापन के लिए प्रति अनुरोध 1.5 रुपए का शुल्क सुझाया गया है।
ALSO READ: हिन्दू धर्म मिटाने पर आमादा, बताया पाकिस्तानी जैसा, मीरा नायर के बेटे जोहरान ममदानी पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत
नए संशोधनों के लागू होने के बाद किसी अन्य इकाई को मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए प्रति अनुरोध तीन रुपये का भुगतान करना होगा। दूरसंचार विभाग ने मसौदा नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर मसौदे पर इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां मांगी हैं।  भाषा  Edited by : Sudhir Sharma 

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी