नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना जुलाई से जरूरी कर दिया है। विभाग के इस नियम से कई लोगों ने इन सबके बीच आयकर विभाग ने कुछ लोगों को आधार पैन लिंक करने से छूट दे दी है। विभाग ने आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने में छूट दी है उनमें एनआरआई, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।
आवेदक को पैन संख्या और आधार संख्या, दोनों में उल्लेख किए गए नामों की स्पेलिंग लिखनी होगी और इस बात की लिखित उद्घोषणा करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार नंबर दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा है।
खबरों के मुताबिक 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित किया जा चुका है। जिनके पास पहले पैन नंबर पहले से है और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोड़ना होगा और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वे अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।