इससे पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी (CBDT) आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी।