गौरतलब है कि कोर्ट ने 3 अप्रैल की सुनवाई में मीडिया कंपनियों को इस ऐप के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में TikTok द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे 15 अप्रैल को खारिज कर दिया गया।
चीन की बाइटडांस मालिककाना हक वाला एप TikTok देश में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। TikTok ने अपने बयान में कहा कि उसे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है।