31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, CBDT ने बढ़ाई तारीख

शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019 (00:37 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर रखी गई थी।
 
सीबीडीटी ने देर रात जारी बयान में कहा कि देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद CBDT ने ITR और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने का फैसला किया है।
 

On consideration of representations recd from across the country,CBDT has decided to extend the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th Sep,2019 to 31st of Oct,2019 in respect of persons whose accounts are required to be audited.Formal Notification will follow.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 26, 2019
यह उन लोगों से संबंधित है, जिनके खाते के लिए ऑडिट की जरूरत होती है। विभाग ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।
 
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इस श्रेणी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है।

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