मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज स्पष्ट किया कि लोग वर्ष 2005 से पहले जारी 500 रुपए और एक हजार रुपए के नोट भी अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं। साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नोटों को स्वीकार करें, लेकिन पुन: जारी न करें।
आरबीआई ने कहा कि उसके 30 जून को जारी निर्देश के अनुसार, इन नोटों को अब सिर्फ उसके चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों में ही बदला जा सकता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि इन नोटों को लोग वाणिज्यिक बैंकों में अपने खातों में जमा नहीं करा सकेंगे। (वार्ता)