रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना एसबीएम बैंक (मॉरीशस) द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा ‘स्विफ्ट’ (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) संबंधित परिचालन नियंत्रण तथा साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।