वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार हालांकि कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी आदि के लिए जमाकर्ता रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी भी कर सकेंगे। रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर यह कदम उठाया गया है।