सीबीआई गत 12 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई थी, क्योंकि आरोपी मौजूद नहीं थे। उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय आरोपी अदालत में मौजूद रहें। इस पर सीबीआई ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने के लिए समन जारी किया था लेकिन उस दिन जेकेसीए के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल्ला देश से बाहर थे।