नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13 हजार करोड़ की लोन धोखाधड़ी करने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पिछले दिनों इंटरपोल से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए।
सीबीआई ने इंटरपोल को जो दस्तावेज मुहैया कराए थे, उनमें मुंबई की एक कोर्ट का गैरजमानती वारंट और इस मामले में दायर चार्जशीट की जानकारी समेत दूसरे दस्तावेज शामिल थे। इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस में सभी 192 सदस्य देशों से कहा है कि अगर भगोड़ा नीरव मोदी उनके देश में देखा जाता है तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस? : रेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने या फिर उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस के जरिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी पाया ठहराया गया हो। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है बल्कि उसे अदालत ने दोषी पाया हो। (भाषा)