छाता तहसील के उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी आरडी राम ने बताया, 'रालोद उम्मीदवार के खिलाफ स्वामी बाबा मंदिर में चुनावी सभा करने की शिकायत मिली थी। जिसके संबंध में उन्हें नोटिस देकर वाजिब जवाब देने को कहा गया था। लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। इसलिए गुरुवार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया था।'
गौरतलब है कि इससे पूर्व मथुरा में भाजपा की प्रत्याशी और सांसद हेमामालिनी पर एक सरकारी स्कूल में बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस सभा के दौरान स्कूल खुला हुआ था जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ा। इस प्रकरण में भाजपा प्रत्याशी के साथ-साथ आयोजन से जुड़े भाजपा नेताओं पूर्व जिलाध्यक्ष पदम सिंह शर्मा एवं पंकज शर्मा को भी नामित किया गया है। (भाषा)