इस मामले में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया, 'भाजपा प्रत्याशी की ओर से चुनाव सभा आयोजक पंकज शर्मा ने आझई गांव में सभा की अनुमति ली थी किंतु, उस दिन वहां सभा न करके विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान ही मंच एवं अन्य व्यवस्थाएं करके सभा आयोजित की गई। जो पूरी तरह से आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध था।'
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जानकारी मिलने एवं रालोद नेता ताराचंद्र गोस्वामी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भाजपा उम्मीदवार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था। उनके स्तर से जो जवाब दिया गया, वह संतोषजनक नहीं पाया गया इसलिए संबंधित अधिकारी ने इस मामले में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करा कर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है।
वृन्दावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया, 'आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी एवं सभा आयोजक भाजपा नेता पंकज शर्मा को नोटिस जारी किए गए थे। जिनके जवाब से संतुष्ट न होने पर जिला स्तरीय चुनाव आचार संहिता परिपालन समिति के निर्देश पर हेमामालिनी एवं पंकज शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।' (भाषा)