नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे की जगह सुबह 5.30 बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में इसकी वजह गर्मी के प्रकोप एवं पवित्र महीने रमजान को बताया गया था।