Illegal colony legalized in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार लगातार लोगों को सौगातें दे रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर हुए कार्यक्रम में अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) को वैध कॉलोनी (legal colonies) करते हुए बिल्डिंग परमिशन सॉर्टिफिकेश सौंपे। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2022 तक अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके साथ कॉलोनियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोग जिंदगी भर की कमाई लगा कर प्लॉट खरीदते और मकान बना लेते है और बाद में सरकार उसे अवैध बताने लगे यह न्याय संगत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनियों के अवैध ठहराने के इस निर्णय को समाप्त करने ही मैं आज यहां आया हूं और आज से दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद खरीदी बिक्री पर भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैध मतलब आधी-अधूरी नहीं पूरी की पूरी वैध कॉलोनी। अब नियमित कॉलोनियों की तरह यहां विकास कार्य कराए जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद नियमितीकरण के बाद अनुज्ञा-पत्र जारी हो सकेंगे और बैंक लोन की पात्रता भी मिल जाएगा। बुनियादी जरूरतें बिजली-पानी-सड़कों के विकास काम प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहवासी संघों का गठन किया जिससे जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनसहयोग मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में मकान बनवाने के लिए भवन अनुज्ञा और अन्य सभी अनुमतियां मिलेगी। इसके साथ बैंक लोन की पात्रता भी होगी और बैंक लोन ले सकेंगे। इसके साथ इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना हो या अन्य अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी।
इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि आगे से अवैध कॉलोनाइजर्स पर नजर रखें, अवैध कॉलोनी बनने पर अफसर भी जिम्मेदार होगा। इसके साथ नगर निगम रहवासी संघों का सहयोग लेकर अतिक्रमण रोकने के अभियान चलाएं।