घर में गांजा लगाने पर कारावास

मंगलवार, 14 अप्रैल 2009 (10:35 IST)
मध्यप्रदेश के सतना जिले में विशेष अदालत ने अपने घर में गांजे की फसल लगाने के आरोपी बुटइया लाल को एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत चार वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 06 को आरोपी बुटइयाँ लाल के घर से गांजे के 71 हरे पेड़ पुलिस ने बरामद किए थे।

इस मामले में यहाँ की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.के.जैन ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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