भोपाल। रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा के बाद आज हनुमान जयंती को देखते हुए पूरे मध्यप्रदेश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए, खासकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को लेकर सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला वीडियो या कूट रचित फेक वीडियो कोई डालता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
भड़काऊ पोस्ट पर एकाउंट होगा ब्लॉक- प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव के बढ़ती घटनाओं के बाद भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने और कमेंट करने वाले लोगों के एकाउंट एक साल के लिए बैन कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सायबर सेल सोशल मीडिया पर लगातार निगाह रख भड़काऊ पोस्ट और कमेंट करने वालों को चिन्हित करेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद राज्य सुरक्षा कानून की धारा 3 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट करने पर आरोपी को साल भर के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया जाएगा। भोपाल एसीपी सचिन अतुलकर के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों को एक साल के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
मंदसौर में सोशल मीडिया पर धारा-144- मंदसौर जिले में सोशल मीडिया पर धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर कार्यवाही के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजता है या शेयर करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की हरकत करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।