मध्यप्रदेश में मॉब लिंचिंग पर सरकार हुई सख्त, होगी तुरंत कार्रवाई, पीड़ितों को मिलेगी तत्काल सहायता
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय से मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के संबंध में मिले दिशा-निर्देश पर प्रदेश शासन ने मॉब लिंचिंग के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए जिलों में पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उप पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी जिले में मॉब वॉयलेंस और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने और उन पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रामक संदेश, वीडियो और अफवाह आदि फैलाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।