दरअसल, मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर का है। ग्वालियर हाईकोर्ट दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान कोर्ट के जजों ने आश्चर्य जताया, जब आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए पीड़िता ने कहा कि उसने अपने मोबाइल से खुद के दुष्कर्म का वीडियो बनाया है।
पूरा कोर्ट महिला के बयान पर हैरान हो गया। कोर्ट ने कहा कि क्या ये संभव है? जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वही उसका वीडियो कैसे बना सकती है। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आदेश दिया है कि केस के जांच अधिकारी को सीडी के साथ बुलाया जाए। इसे कहीं भी बिना सेव किए पुलिस की निगरानी में देखा जाए। कोर्ट ने कहा कि सीडी देखने के बाद ही तय करें कि हकीकत में दुष्कर्म की घटना है या फिर सहमति से संबंध बनाए गए हैं।
दरअसल, ग्वालियर के बिलौआ थाने में 16 दिसंबर 2022 को एक विवाहिता ने जितेंद्र बघेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। मामले में जब एफआईआर हुई तो पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई। अपने बयानों में उसने कहा कि जब जितेंद्र उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, तब वो खुद अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विवाहिता के धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे। उस बयान में भी पीड़िता ने खुद के मोबाइल से खुद के दुष्कर्म करने का वीडियो बनाने की बात कही थी। बिलौआ पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपी की तरफ से जमानत के डबरा कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन पीड़िता के विरोध के चलते जमानत खारिज हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपी की तरफ से उसके वकील ने बताया कि आरोपी ने अपनी जमीन बेची थी। उसने जमीन के रुपए पीड़िता के पति को उधार दिए थे। जब उसने रुपए वापस मांगे तो महिला ने दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। अब दुष्कर्म पीड़िता के बयान पर कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए सीडी की गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। अब याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
edited by navin rangiyal