हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने कांग्रेस नेता अमीनुल खान सूरी की याचिका का 16 अप्रैल को निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस याचिका के गुण-दोषों पर कोई राय जाहिर नहीं कर रही है।
सूरी ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तिलक नगर थाने में सोमवार शाम प्रस्तुत की। इसके बाद कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फेंस में उन्होंने इस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विजयवर्गीय ने 14 अप्रैल 2022 को अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) खाते पर एक वीडियो के साथ पोस्ट डाली थी जिसमें कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।