भोपाल। स्थानीय अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना पारूलेकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की फोटो से छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाने के बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल ने भागवत की फोटो से छेड़छाड़ करने के मामले में कल्पना को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।