मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसनेर पुलिस ने धारा 376, 342, 506, 34, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 व 67ए के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है़ जबकि दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।