आज गुरुवार को मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में हलफनामा देकर बताया कि बिना परमिट चल रहे अवैध सवारी ऑटो जब्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए और यह भी बताया कि 45 दिन के भीतर प्रदेश में मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू किया जाएगा। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने मामले पर सुनवाई की।