आयोग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करने को लेकर आयोग मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।
उन्होंने कहा कि हालांकि, अब से यदि कमलनाथ द्वारा कोई चुनाव प्रचार किया जाता है तो यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च पूरी तरह से उस उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वे चुनाव प्रचार करेंगे।
किसी पार्टी के स्टार प्रचारक के खर्च को पार्टी वहन करती है, लेकिन अब कमलनाथ के मामले में वह खर्च उस प्रत्याशी को वहन करना होगा जिसके लिए प्रचार करेंगे और वह प्रत्याशी अपनी तय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। हाल ही में विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च राशि 28 लाख से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपए कर दी गई है। 20 लाख रुपए खर्च की सीमा वाले राज्यों में 22 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।
इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा था कि मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की महिला उम्मीदवार के खिलाफ आइटम शब्द का इस्तेमाल कर प्रचार के संबंध में उसके परामर्श का उल्लंघन किया। आयोग ने कांग्रेस नेता को आदर्श आचार संहिता की अवधि में सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी।