भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पवई विधानसभा सीट के भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी।
मालूम हो कि निचली अदालत द्वारा एक मामले में लोधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2 नवंबर को उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
हालांकि लोधी की अपील पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर 12 जनवरी तक स्थगन आदेश देने के साथ उनकी जमानत भी मंजूर कर ली जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद प्रजापति ने प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी। (भाषा)