उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे के समापन तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने मिसरोद, भोपाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और थाने की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार 'भारतमाता की जय' कहकर सलामी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान है और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को झूठे आरोप में फंसाया गया है, वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि एक वीडियो में आरोपी को पाकिस्तान की प्रशंसा करते और भारत की निंदा में नारे लगाते हुए देखा गया है। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।(भाषा)