मां-बाप को प्रताड़ित करने पर 3 महीने की सजा

शनिवार, 17 फ़रवरी 2018 (17:14 IST)
नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक अदालत ने एक बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं करने और उन्हें प्रताड़ित करने के आरोपी पुत्रों और एक पुत्रवधू को 3-3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी नीमच, मनोज कुमार राठी ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में दोषियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, नीमच निवासी महेशचन्द्र कसेरा और उनकी पत्नी पुष्पाबाई ने 11 मार्च 2013 को अपने पुत्र तमय (36), शिवक (34) और उसकी पत्नी पूनम (31) के खिलाफ केंट पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया कि उनके बेटे और बहू उचित देखभाल के बजाय उनको प्रताड़ित कर रहे हैं।

पुलिस ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही फरियादी महेशचन्द्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तीनों आरोपी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। न्यायाधीश ने आरोपियों के आचरण को गलत पाया और उन्हें सजा सुनाई। (वार्ता)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी