प्रक्रिया के तहत पहले दौर में पंचायत के वार्ड सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत के वार्ड और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के लिए सोमवार को पहली सूचना प्रकाशित कर दी गई है। 30 जनवरी को जनपद और जिला पंचायत के वार्ड और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण किया जाएगा।
जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण की कार्रवाई राज्य स्तर पर की जाएगी। पंचायत और ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव के की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही आरक्षण संबंधी सूचना और अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। आरक्षण प्रक्रिया 3 फरवरी तक पूरी होने के बाद आयुक्त पंचायतराज के कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, गैर अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए लॉटरी निकालकर आरक्षित किए जांएगे। अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वार्ड आरक्षण आबादी के हिसाब से किया जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पद लॉटरी प्रक्रिया के तहत आरक्षित किए जाएंगे।