मप्र में नागरिक सुविधाएं नहीं दी गईं तो कर्मचारी होगा बर्खास्त

मंगलवार, 23 अगस्त 2016 (22:33 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने आम जनता को नागरिक सुविधाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध हो सकें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि यदि इस संबंध में कर्मचारियों की तरफ से कोई कोताही की गई तो संबंधित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।
 
प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने आज कहा कि आम लोगों को नगरीय-निकायों से मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की हीला-हवाली या विलंब सहन नहीं किया जाएगा।
 
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समय-सीमा में दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं के न मिलने की शिकायत मिलने पर जवाबदेह अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में संक्षिप्त विवेचना के बाद अगर उनकी लापरवाही पाई गई, तो उन्हें सेवा से बख्रास्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि आम जनता को नागरिक सुविधाओं के लिए बने सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी का पालन कड़ाई से हो तथा प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं समय पर और बगैर किसी परेशानी के मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर नगरीय निकाय को अपनी कार्य प्रक्रिया में तत्परता और जवाबदेही तय करना होगी।
 
सिंह ने कहा कि सभी नगर पालिक निगम के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में 11 नागरिक सुविधाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें भवन अनुज्ञा, कालोनाइजर लायसेंस, नल कनेक्शन, संपत्ति कर का मूल्यांकन और जमा संपत्ति कर के रजिस्टर में नाम परिवर्तन, जन्म-मृत्यु तथा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, सहित अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।
 
उन्होंने कहा कि निर्देश में कहा गया है कि इसके अलावा सिटीजन चार्टर और लोक सेवा गारंटी में इनमें से कई योजना शामिल है जिनकी समय-सीमा तय है तथा जिन कार्यों की समय-सीमा तय नहीं है उन कार्यों के निराकरण का समय एक सप्ताह निर्धारित किया जाए। (भाषा) 

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