न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकल पीठ ने बुधवार को जारी अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता (एंथोनी) ने राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए उन्हें राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पवित्र ग्रंथ बाइबल की तुलना अभिनेत्री की गर्भावस्था के साथ नहीं की जा सकती।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद एंथनी ने जबलपुर की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मामला दर्ज किया था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है।