Bombay High Court's decision: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध (Sexual intercourse) बनाने को बलात्कार करार दिया और इस अपराध के लिए 10 साल कैद की सजा पाने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति जी.ए. सनप की नागपुर पीठ ने 12 नवंबर को पारित एक आदेश में 24 वर्षीय व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सत्र अदालत के 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी।
उसने यह भी दावा किया कि कथित घटना के समय महिला नाबालिग नहीं थी। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार, शिकायतकर्ता का जन्म 2002 में हुआ था और 2019 में जब कथित घटना हुई, तब वह नाबालिग थी।(भाषा)