पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित ने जब अपनी बेटी और उसके बच्चों को आरोपी के साथ भेजने से मना कर दिया, तो इसे लेकर उसकी आरोपी के साथ बहस हुई। इस पर भवर ने एक लट्ठ उठाया और सरदार पर कई बार प्रहार किए। सरदार की मौके पर ही मौत हो गई। जब सरदार की पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो भवर ने उस पर भी हमला कर दिया और फरार हो गया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 118(1) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।