नई दिल्ली। देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नाई सहित कई अन्य क्षेत्रों के मोबाइल फोन धारकों को इस साल सितंबर से अपने मोबाइल नंबर बदले बिना ऑपरेटर बदलने की सुविधा मिलने लगेगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
दूरसंचार विभाग (डाट) ने कहा कि ट्राई एमएनपी से जुड़े शुल्कों मसलन मोबाइल धारक द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का शुल्क ग्राहक से ही लेने आदि के बारे में फैसला करेगी। लेकिन पोर्टेबिलिटी का शुल्क 300 रुपए से कम होगा।
अधिसूचना में कहा गया है जोन एक के तहत दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के सेवा क्षेत्रों और जोन दो के तहत कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नाई, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में लाइसेंस जारी किए जाने के बाद छह माह के भीतर 20 सितंबर 2009 तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू कर दी जाएगी। देश के अन्य हिस्सों में यह सुविधा 20 मार्च 2010 तक लागू की जाएगी। दुनिया के 50-60 देशों में नंबर पोर्टेबिलिटी लागू है।